बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के बाबा ने 19 सितंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहू 7 वर्षीय नातिन के साथ तिंदवारी से लौटकर ओरन आ गई थी। वहां से उसे लेने संजय रैदास पुत्र मखलू (पथरहा पुरवा) को भेजा था। वह साइकिल पर लेकर आ रहा था तभी रास्ते में खेत में नातिन के साथ दुराचार किया और फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी संजय रैदास के विरुद्ध धारा 376, 504 आईपीसी व पास्को एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा व शिवभूषण वर्मा ने 9 गवाह पेश किए।
प्रथम सेशन न्यायाधीश कैप्टन डीपीएन सिंह ने मंगलवार को अभियुक्त संजय को धारा 376 व पास्को एक्ट में 15-15 साल की जेल और 15-15 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 में तीन साल की जेल व 3000 रुपये जर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि भी सजा में समायोजित होगी। घटना के समय से ही अभियुक्त जेल में है।