बांदा। नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 अगस्त 2015 को 7 वर्षीय बालिका से मुन्नी लाल निषाद पुत्र रजवा निवासी धोबिन पुरवा (नरैनी) ने पकड़कर छेड़छाड़ की थी। गांव वालों के ललकारने पर भाग गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।
वह अभी भी जेल में है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सोमवार को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने आरोपी धारा 354 में सात वर्ष की कठोर कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी (पाक्सो) रामसुफल सिंह ने छह गवाह पेश किए। ब्यूरो