बांदा। तमंचे से फायर कर घायल कर देने के मामले में दो सगे भाइयों को 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा की गई है। उनकी जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पैलानी थाना क्षेत्र के पिपरहरी गांव के रामशरण सिंह पुत्र सुखदेव ने 29 जून 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 बजे दिन में गांव के राजेंद्र उर्फ भाऊ सिंह व धीरेंद्र उर्फ बिल्लू सिंह पुत्रगण रामचरन सिंह ने गांव के राजेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय रघुराज सिंह को मकान बनाने से रोका। आरोपियों ने मारपीट करते हुए राजेंद्र सिंह के सीने में तमंचे से गोली मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
बुधवार को कोर्ट संख्या-3 के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय ने आरोपी दोनों सगे भाइयों को धारा 307 व 325 में 5-5 साल का कारावास, 15-15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में भी एक-एक वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद होगी।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने पैरवी करते हुए सात गवाह पेश किए।