बांदा। जेल में बंद जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र उर्फ जग्गा के केस में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाह उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह के अदालत न आने पर कोतवाली नगर इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण तलब किया है। आदेश दिए कि व्यक्तिगत रूप से तीन दिन के अंदर अदालत में आकर स्पष्टीकरण दें। बताएं कि किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि उनके वेतन से 500 रुपये अर्थदंड वसूलकर राजकोष में जमा कराकर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी आदेश पत्र भेजा गया है। कहा है कि कार्रवाई से अदालत को अवगत कराएं। सुनवाई की अगली तिथि 14 सितंबर 2022 निर्धारित की है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने यह जानकारी दी।