बांदा। वृद्धा का कान नोंचने पर दोषी को अदालत ने तीन साल की जेल और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। इस केस का फैसला लगभग 10 साल 10 माह में हुआ। जुर्माना की कुल राशि में आधी धनराशि वृद्धा को देने के आदेश दिए हैं।
चिल्ला थाना क्षेत्र के बरेठी कलां गांव निवासी बिंदा प्रसाद ने 29 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मां बुधुलिया दरवाजे में बैठी थी। गांव का कृष्ण कुमार उर्फ बड़े द्विवेदी आया और मारपीट कर कान नोंच लिया।
इससे गहरा जख्म हो गया। आरोपी शराब के नशे में था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कृष्ण कुमार को दोषी पाया। एससीएसटी में तीन साल की जेल और जुर्माना किया।
मारपीट सहित अन्य धाराओं में भी अलग-अलग जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी, विमल सिंह व जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने पैरवी की। बताया कि आरोपी जेल में है।