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बांदा : मारपीट में दोषी को छह माह की जेल और जुर्माना...

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बांदा। मारपीट के केस में अदालत ने दोषी को एससी/एसटी एक्ट में छह माह की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
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विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह ने बताया कि 29 नवंबर 2008 को काजीटोला (बबेरू) गांव निवासी मुन्ना सिंह ने अनुसूचित जाति के रामचंद्र की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने एसीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मुन्ना सिंह को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जेल होगी। सबसे बड़ी 6 माह की सजा एससीएसटी एक्ट में हुई। एडीजीसी महेंद्र कुमार द्विवेदी व जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने पैरवी की।
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