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हत्या व छेड़छाड़ के आरोपियों की जमानत खारिज

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बांदा। हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी सेंशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी। एक अन्य मामले में किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को भी जमानत नहीं मिली।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी किसान गया प्रसाद कुशवाहा की सितंबर 2021 को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र रामभजन ने गांव के शिवाकांत उर्फ रमाकांत पुत्र रामकिशोर के विरूद्ध हत्या और सबूत मिटाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को सेंशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने जमानत पर विरोध जताते हुए कहा कि क्रूरता पूर्वक हत्या का अपराधी की जमानत देना उचित नहीं है। उधर, किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी मोहन पुत्र रामबाबू की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने खारिज कर दी। जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में इसी वर्ष 2 अक्टूूबर की रात गांव के कमतू व फतेहपुर जनपद के वहीदपुर निवासी मोहन ने छेड़छाड़ की। दोनों आरोपी जेल में है। कमतू की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।
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