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बांदा : विधायक ने अदालत में किया आत्मसमर्पण

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बांदा। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में आरोपी बबेरू से सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने एमपी-एमएलए अदालत में सोमवार को आत्मसमर्पण किया। दोपहर बाद दो जमानतें दाखिल करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
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विधायक के अधिवक्ता भूपत सिंह यादव ने बताया कि विधान सभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन पर उनके विरुद्ध धारा 171-च के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) अदालत में केस चल रहा था। पेशी में न आने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसी मामले में सोमवार को विधायक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।
साथ ही जमानत अर्जी पर बहस की गई। न्यायाधीश गरिमा सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर दी। दोपहर बाद दो जमानतें दाखिल कराने के बाद रिहा कर दिया गया।
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