बांदा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खानकाह इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के खाता संचालन पर रोक लगा दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के एकल खाता संचालन का आदेश दिया है।
कॉलेज प्रबंधक के तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक को शनिवार को दिए पत्र में अधिवक्ता एजाज अहमद पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ ने कहा कि उनके द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट पर 30 सितंबर को यह आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 9 मई 2022 को प्रबंध समिति के चुनाव को मान्यता दी गई थी। इसे अवैधानिक बताया है। उन्होंने डीआईओएस से कहा कि न्यायालय के आदेश पर तत्काल एकल खाता संचालन किया जाए, जिससे कॉलेज के पैसे का गबन या अवैध आहरण न हो सके। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भी जिला विद्यालय निरीक्षक को दी है।