बांदा जिले में किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट में न्यायालय ने चार वर्ष की कैद और 15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के जीजा ने 14 सितंबर 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 13 सितंबर 2016 को दोपहर 12 बजे उसकी बहन व साली शिवरामपुर से कपड़े सिलाकर बंजारी डेरा आ रहीं थीं।
रास्ते में खेतों के पास महेश निषाद ने शराब के नशे में दोनों को रोक लिया। महेश दोनों को पकड़ने की नियत से दौड़ा तो उसकी बहन भाग निकली। साली को पकड़कर छेड़छाड़ की, विरोध करने पर पीटा। शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने चार गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनु सक्सेना की अदालत ने दोषसिद्ध होने पर चार साल की कैद व अन्य धाराओं में सजा व 15 हजार का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दोषी जमानत पर था, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।