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बांदा : आईएएस अधिकारी सहित तीन पर धोखाधड़ी का केस

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बांदा। कमिश्नर के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आईएएस अधिकारी सहित तीन के विरूद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज किया है। जांच क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपी गई है। मामला कांशीराम कालोनी (हरदौली) के वरासत का है।
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पीड़िता रीना पत्नी राजकुमार ने कमिश्नर को दिए गए शिकायती पत्र में बताया था कि एक दशक पूर्व रिश्ते की सास शकुंतला को कांशीराम कालोनी (हरदौली) में आवास आवंटित हुआ था। सास की मौत के बाद एक मात्र वारिस पुत्र राजकुमार ने आवास में दावा करते हुए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया।
राजस्व विभाग से कराई गई जांच में वह पात्र पाए गए। लेकिन डूडा के कर्मचारियों ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट में पात्र के स्थान पर अपात्र लिख दिया। जिसकी शिकायत पीड़ित ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्य सचिव और सतर्कता अधिष्ठान से की थी।
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सतर्कता अधिष्ठान के आदेश पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच तत्कालीन एसडीएम सदर सुधीर गहलौत (आईएएस) से पुन: कराई। पीड़िता का कहना है कि एसडीएम ने जनवरी माह 2022 में की गई जांच में पात्र किया और उसे डूडा कार्यालय न भेजकर मार्च माह में जांच रिपोर्ट को बदल कर अपात्र कर दिया। जिससे उसके वरासत का मामला अटक गया।
इस पर कमिश्नर ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। रीना की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने आईएएस अधिकारी सहित तीन के विरुद्ध धारा 420 (धोखाधड़ी) सहित 467, 468, 471, 120बी आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना सीओ नगर को सौंपी गई है।
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