बांदा। अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के अत्रीनगर में शनिवार को पुलिस ने गैंगस्टर के दो आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित की संपत्ति 90 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया है।
एसडीएम रावेंद्र सिंह व सीओ अतर्रा व सिटी गवेंद्र पाल गौतम ने शनिवार को अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के अत्री नगर में नशीले पदार्थेां की तस्करी करने वाले गैंगस्टर शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी व सौरभ गुप्ता उर्फ हनुआ की कुल 89 लाख 22 हजार 50 रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है।
शिवनरेश द्विवेदी द्वारा सौरभ गुप्ता व अन्य अपराधियों के साथ गिरोह बनाकर लगातार आपराधिक कार्यों में रहकर अवैध संपत्ति बनाई थी। शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी के ऊपर हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट समेत गंभीर धाराओं में चार मुकदमें दर्ज हैं। उधर, सौरभ गुप्ता के ऊपर हत्या, गैंगस्टर एक्ट, अवैध मादक पदार्थेांं की तस्करी के छह मुकदमें अतर्रा कोतवाली में दर्ज है।
दोनों आरोपियों पर गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने व समाज में भय व्याप्त कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में अतर्रा कोतवाली में वर्ष 2022 में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बदौसा विजय कुमार कुशवाहा द्वारा की जा रही थी।
इसी क्रम में आरोपियों के आपराधिक कार्येां द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी। गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए शिवनरेश उर्फ राजा द्विवेदी व सौरभ गुप्ता द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 90 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान एसडीएम अतर्रा रावेन्द्र सिंह, सीओ अतर्रा/नगर गवेन्द्र पाल गौतम, प्रभारी निरीक्षक अतर्रा पंकज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बदौसा अनिल कुमार साहू आदि उपस्थित रहे।