फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Banda News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की कठोर सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी घटना के समय से ही जेल में निरुद्ध था।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय पीड़िता ने अतर्रा थाना में 23 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कक्षा नौ में पढ़ती है। 21/22 की सुबह पांच बजे पड़ोसी गांव का अमर वर्मा उसे अपने घर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसने अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर सूचना दी। इस मामले का आरोप पत्र विवेचक अखिलेश कुमार मिश्रा ने अदालत में पेश किया। दोषी के खिलाफ अदालत ने 10 फरवरी 2021 को आरोप बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 28 पृष्ठीय फैसले में अमर वर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
विज्ञापन


मारपीट के दोषी को 1500 का लगाया अर्थदंड
बांदा। पैलानी थाने में वर्ष 2019 में मारपीट, अभद्रता व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को सिविल जज जूनियर डिवीजन बिन्नी बल्यान की अदालत ने 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक अभियोजक सीपी गौतम ने बताया कि पैलानी थाना में नामजद दोषी राजेश पुत्र रामसागर निवासी इछावर को अदालत ने 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें