बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने नाबालिग का अपहरण करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों दोषियों को पाक्सो एक्ट व दुराचार के आरोप बरी करते हुए 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि 31 मार्च 2016 को एक व्यक्ति ने गांव के ही गुरदीप यादव पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने गुरदीप यादव व राजेश कुमार यादव के खिलाफ नाबालिग से दुराचार करने के साथ ही लड़की को अगवा करने का दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
गवाही व साक्ष्य के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल ने इस मामले में आरोपी गुरदीप यादव व राजेश कुमार यादव को अपहरण मामले दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।