बलरामपुर। सीजेएम ने धोखाधड़ी करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। सीजेएम ने दोषी को 45 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
एसपीओ अजय कुमार व माॅनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि नगर कोतवाली में थाना गौरा चौराहा के ग्राम मुड़िला नौबस्ता निवासी सुरेंद्र कुमार तिवारी व बलरामपुर नगर निवासी अजय कुमार श्रीवास्तव ने जनपद आजमगढ़ के थाना मेहनाजपुर ग्राम सकिया बकिया निवासी राकेश सिंह के खिलाफ छलकपट व धोखाधड़ी करके जमीन के नाम पर पैसा जमा कराकर भाग जाने का मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने जांच के बाद तीन मुकदमों में राकेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राकेश ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की अपील की। सीजेएम प्रीतिमाला चतुर्वेदी ने तीन अलग-अलग मुकदमों में राकेश सिंह को दोषी करार देते हुए अधिकतम ढाई वर्ष की कैद व 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।