बलरामपुर। लोक सभा चुनाव को देखते हुए मतदेय स्थलों को व्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार चुनाव में हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 15 सौ मतदाताओं को ही मतदान करने की अनुमति होगी। इससे अधिक वोटर होने पर उन्हें नए बूथ पर शिफ्ट किया जाएगा। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार ने दी।
बताया कि मतदाताओं की संख्या किसी भी मतदेय स्थल पर 1500 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अनुमोदित मतदेय स्थलों की समस्त सूचियों को प्रकाशित करने से पूर्व एक बार पुनः उनकी जांच अवश्य करा ली जाए। कहा कि मतदेय स्थलों की नई सूची के अनुसार ही निर्वाचक नामावली की कंट्रोल टेबल को भी ठीक करा लिया जाए। संवाद