बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन अतुल नायक ने अवैध तमंचा रखने के आरोपी को दोषी करार मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजकुमार व सेल के प्रभारी केके यादव ने बताया कि गौरा चौराहा थाने की पुलिस ने टेंगनहवा निवासी विज्जन को अवैध तमंचा के साथ पांच नवंबर 2003 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। संवाद