बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन व एसीजेएम मोनिका मिश्रा ने एक व्यक्ति को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में 31 वर्ष बाद दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। थाना पचपेड़वा पुलिस ने ग्राम धवई निवासी इफ्तेखार को अवैध असलहा के साथ 18 मार्च 1993 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एसीजेएम ने अवैध असलहा के मामले में इफ्तेखार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।