कूड़े का उठान करते नगरपालिका के कर्मी।-संवाद
बलरामपुर। नगरवासियों को सालाना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बाद अब नगर पालिका परिषद को कूड़ा उठान पर भी टैक्स देना होगा। यह चार्ज घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल ,शादी घर व अन्य सरकारी व गैरसरकारी संस्थानों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करके डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए प्रतिमाह देना होगा। इसके साथ ही सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने वालों से नगर पालिका जुर्माना भी वसूलेगी। यह जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र कुमार सिंह धीरू ने दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर को स्वच्छता में नंबर वन पर लाने की पहल के तहत ही शहर को साफ साफ सुथरा बनाए रखने के लिए नई व्यवस्था को इसी माह से लागू किया जा रहा है। उन्होंने सभी से इसमें सहयोग देने की अपील भी की। बताया कि नगर पालिका परिषद ने मकानों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े की उठान पर अलग- अलग दर से यूजर चार्ज तय किया है। सामान्य तौर पर यह खर्च 20 से 30 रुपये प्रतिमाह होगा लेकिन पांच सौ एक वर्ग फिट से एक हजार तक वर्ग फिट तक के मकान के लिए यह खर्च 60 रुपया प्रतिमाह होगा।
इसी तरह तीन हजार वर्ग फिट से अअधिक में बने उत्सव हॉल, निजी अस्पताल, मेला प्रदर्शनी, मॉल, बारात घर या बेकेट हाल के लिए यह शुल्क पांच हजार रुपये प्रतिमाह होगा। जबकि तीन हजार वर्ग फीट से कम स्थान वाले ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए यह शुल्क दो हजार रुपया प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। तीस बेड से कम वाले नर्सिंग होम या अस्पताल संचालकों को के लिए यह शुल्क 15 सौ रुपये प्रतिमाह, कोल्ड स्टोरेज, व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बीमा कार्यालय, पेट्रोल पंप, वर्कशॉप, फैक्ट्री व ढाई सौ क्षमता से अधिक छात्रों के कोचिंग सेंटर, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी, होम्योपैथिक क्लिनिक, डिस्पेंसरी, अल्ट्रासाउंड, तीस कमरों से अधिक वाले गेस्ट हाउस के संचालकों को यह शुल्क एक हजार रुपया प्रतिमाह होगा।
इसके साथ ही नगर पालिका परिषद अब सार्वजनिक स्थलों व सड़कों पर गंदगी फैलाने अथवा कूड़ा फेंकने पर भी सख्ती से निपटेगी। इसके लिए अब सड़क या इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकने वालों पालिका प्रशासन सीधे जुर्माना लगाकर उसे वसूलने की त्वरित कार्रवाई भी तय करेगा।