बलरामपुर। एनडीपीएस एक्ट में थाना कोतवाली देहात में 2015 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त पेशकार मौर्या को एडीशनल सेशन जज प्रदीप कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये अर्थदंड की लगाया है। अभियुक्त पेशकार मौर्या निवासी नरैनापुर हंसवाडोल, थाना कोतवाली देहात के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। इसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। (संवाद)