गोंडा। किशोरी से छेड़खानी़, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को तीन साल कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि वादी ने थाना खरगूपुर में तहरीर दी थी।
तहरीर में बताया था कि 18 जून 2017 की शाम उसकी 15 साल की बेटी कुवानो नदी के पास जानवर चरा रही थी। तभी गांव के ही पुल्लू चौहान व श्यामू ने उससे छेड़खानी की और हाथ पकड़कर घसीटा। लड़की ने शोर मचाया तो दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी पुल्लू चौहान व श्यामू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोनों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने शनिवार को पुल्लू चौहान व श्यामू को तीन-तीन साल कारावास व सात-सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।