बलरामपुर। जानलेवा हमला करने के दोषी को न्यायालय ने शुक्रवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की रकम से दस हजार रुपये पीड़ित को मुआवजा के रूप में दिए जाने का आदेश भी दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि 28 सितंबर 2017 को पनहिया गांव निवासी गुलाम रसूल ने कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि बलरामपुर आते समय ज्योनार गांव के पास गांव के ही रहने वाले राजाराम मौर्य ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इससे गुलाम रसूल गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचक ने मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर राजाराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला जज लल्लू सिंह ने राजाराम को गुलाम रसूल पर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए शुक्रवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जिला जज ने उसे 25 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।