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अतिक्रमण से मुक्त कराएं वेटलैंड, तालाब व झीलें

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बलरामपुर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) मुख्य पीठ नई दिल्ली के सदस्य/न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल, वायु व मृदा प्रदूषण रोकने तथा सड़क के किनारे कूड़ा नहीं ढेर कराने का निर्देश नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही वेटलैंड, तालाब व झीलों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश अपर जिलाधिकारी को दिया।
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बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए एनजीटी के सदस्य/न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि कूड़े का निस्तारण करने के लिए सही स्थान चिह्नित किए जाएं। सूखे व गीले कूड़े का अलग-अलग निस्तारण हो। कूड़े का प्रयोग बिजली व खाद बनाने में किया जाए। सीएमओ को निर्देश दिया कि अस्पताली कचरे को इधर-उधर फेंकने के बजाए उसका सही से निस्तारण कराया जाए।
पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए नदी, झील व पेड़ों को संरक्षित करने तथा नदी, तालाब व झीलों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया। वायु प्रदूषण रोकने के लिए अवैध ईंट भट्ठों पर रोक लगाने, चीनी मिल के धुएं को कम करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग करने व अनफिट वाहनों पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया।
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उन्होंने कहा कि जनपद में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए शहरी क्षेत्रों में आटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाए। अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सम्मान अफरोज, सीडीओ संजीव कुमार मौर्या, एडीएम राम अभिलाष व एडीएम न्यायिक ज्योति गौतम आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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