बलरामपुर। नाबालिग से छेड़खानी करने के अभियुक्त को न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि थाना तुलसीपुर में एक व्यक्ति ने 28 फरवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेलवे क्राॅसिंग के पास एक व्यक्ति ने छेड़खानी की है। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी सफीउल्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
सरकारी अधिवक्ता ने चार गवाहों का बयान कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने सफीउल्ला को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।