बलरामपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी व्यक्ति को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरा चौराहा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने चार मई 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को एक युवक बहलाकर भगा ले गया। पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़िता की बरामदगी व डॉक्टरी परीक्षण के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने वाले विजय के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय में सात गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट दीप नारायण तिवारी ने विजय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।