बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग लड़की को अगवा करने वाले को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि एक व्यक्ति ने 10 दिसंबर 2016 को नगर कोतवाली में मुकदमा लिखने के लिए तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि तीन दिसंबर 2016 को गांव के ही किंकू उर्फ राजेश ने उनकी नाबालिग लड़की को अपने घर की अन्य महिलाओं के सहयोग से बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचक ने किंकू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को अभियोजन पक्ष के समर्थन में न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने किंकू को नाबालिग को अगवा करने का दोषी करार दिया।