बलरामपुर। निवेशक को रकम न लौटाने के मामले में सीजेएम के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय, उनकी पत्नी सहित 10 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है।
अधिवक्ता कमल नयन मौर्य ने बताया कि नगर के सिटी पैलेस निवासी आशीष राजपूत ने सहारा इंडिया में 42 हजार रुपये छह साल के लिए जमा किए थे। अवधि पूरी होने पर आशीष भुगतान के लिए सहारा इंडिया की बलरामपुर नगर शाखा गए। जहां कर्मचारी गोवर्द्धन लाल पांडेय, वेदप्रकाश पाठक, चंद्रपाल सिंह, सैय्यद इम्तियाज अली, लक्ष्मण यादव, सीमा खान व अरविंद उपाध्याय भुगतान में टालमटोल करते रहे।
आशीष ने सहारा के अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो आशीष ने न्यायालय की शरण ली।
सीजेएम रत्नेश दीप कमल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामला गबन व धोखाधड़ी का मानते हुए नगर कोतवाल को रिपोर्ट कर विवेचना करने का आदेश दिया। एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव ने बताया कि नगर कोतवाली में सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय, जोनल चीफ लक्ष्मण यादव, गोवर्द्धन लाल, वेदप्रकाश पाठक, चंद्रपाल सिंह, इम्तियाज अली, ओमप्रकाश, सीमा खान व अरविंद उपाध्याय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। नगर कोतवाल संजय दुबे ने बताया कि मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)