बलरामपुर। सहारा इंडिया में जमा पैसे की अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान न करने पर सहारा इंडिया के अधिशासी निदेशक समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
श्रावस्ती जिले के थाना इकौना के ग्राम चौबेजोत निवासिनी सुनीता कश्यप ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत पर प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया कि सहारा इंडिया बैंक की शाखा पर 2019 में 22 हजार रुपया जमा किया था।
परिपक्वता अवधि पूरा होने पर जमा धनराशि ब्याज सहित मांगने पर सहारा कर्मी वसीम खां, तिलकराम जायसवाल, चंद्रपाल सिंह, सैय्यद इम्तियाज अली, लक्ष्मण यादव, अधिशासी निदेशक अलख कुमार सिंह, एसबी सिंह व प्रबंधक सहारा इंडिया रवींद्र कुमार ने धनराशि नहीं दिया और गबन कर लिया।
न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।