गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अवध केसरी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी पांच आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि इस मामले में नामजद आरोपी मो. खैरुद्दीन, राधारमण तिवारी, आरोपी सुधीर कुमार, द्वारिका दत्त और आनंद सिंह को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डाॅ. अनामिका चौहान ने तथ्य व साक्ष्य के आधार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए पांचों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। संवाद