बलरामपुर। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। जिसके लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। इस योजना के तहत युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए विभाग की तरफ से ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज देना होगा। जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थी, अल्पसंख्यक व किसी भी वर्ग की महिलाओं को ऋण की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
स्वरोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मुफ्त दिया जाता है। योजना के तहत ऋण लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति ई-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन पत्र प्रति, आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व राशन कार्ड की छाया प्रति के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अथवा मोबाइल नंबर 9580503170 व 9598782988 पर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।