बलरामपुर। किसानों को कीटनाशक दवाएं खरीदने पर विक्रेता पक्की रसीद नहीं देते हैं। इससे नकली दवाओं की बिक्री होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खरीदारों को पक्की रसीद देने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया है। दुकानदार किसानों को पक्की रसीद नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराने का निर्देश विक्रेताओं दिया गया है। विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि किसानों को अनिवार्य रूप से कैश मेमो, क्रेडिट मेमो व पक्की रसीद उपलब्ध कराई जाए। दुकान पर कीटनाशक रसायन का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि, अवसान तिथि व विक्रय मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। विक्रेताओं की ओर से लाइसेंस से संबंधित अभिलेख स्टाक पंजिका, भंडार पंजिका व रेट बोर्ड आदि को अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है। दुकान पर लाइसेंस की प्रति चस्पा किए जाने को कहा गया है। विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि दुकान के निरीक्षण के समय यदि इन निर्देशों का पालन होते नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी।