बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन एसीजेएम अनूप कुमार पांडेय ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोतवाली नगर के हरखड़ी निवासी अली हसन ने 08 जनवरी 1999 को थाना पचपेड़वा के गांव कल्याणपुर बरगदवा निवासी अनीस, शाकिर व वाहिद हसन के खिलाफ मारपीट का मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 26 वर्ष तक मुकदमा लड़ने के बाद तीनों ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने तीनों को मारपीट करने का दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत और अर्थदंड की सजा सुनाई है।