बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय विनोद कुमार ने विवाहिता को जलाकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त सास धर्मशीला पत्नी बच्चा लाल गुप्ता निवासी जगदीशपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 23000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वादी मुकदमा कमलेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व. शिवरतन साह निवासी थाना डेहरी आनसोन जिला रोहतास बिहार ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री मधु गुप्ता की शादी संजय कुमार गुप्ता निवासी बनकटा से लगभग आठ वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद से ही पति संजय कुमार गुप्ता, सास धर्मशीला दहेज के लिए प्रताणित करते थे। समझाने पर भी असर नहीं पड़ा। 10 दिसंबर 2017 को इन लोगों ने दहेज के लिए मधु गुप्ता को जान से मारने की नीयत से जला दिया। विवेचना में पति संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। उसका नाम निकाल दिया गया। अभियुक्त धर्मशीला के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने और सुधीर कुमार मिश्रा सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा धर्मशीला को दोष सिद्ध किया गया।