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Ballia News: एक पद के दो उम्मीदवारों का प्रस्तावक नहीं बन सकता मतदाता

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बलिया। निकाय चुनाव में एक मतदाता एक ही पद के दो उम्मीदवारों का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा। चुनाव में विभिन्न पदों की उम्मीदवारी के लिए प्रत्याशियों के प्रस्तावक के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के अनुसार ही निकाय चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाएं प्रभावी होंगी।
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आगामी निकाय चुनाव में उतरने के लिए दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। दावेदारों के द्वारा नामांकन के लिए प्रस्तावक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ चुनाव आयोग भी निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाओं को निपटा रहा है।
चुनाव संबंधी गाइड लाइन भी राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। आयोग ने प्रस्तावक के लिए भी गाइड लाइन निधार्रित कर दी है। एक मतदाता एक ही पद के दो प्रत्याशियों का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा। पति-पत्नी और अलग अलग पदों के उम्मीदवार एक दूसरे के प्रस्तावक बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक से अधिक पदों के उम्मीदवारों का प्रस्तावक मान्य होगा। यदि कोई व्यक्ति दो पदों का चुनाव लड़ता है तो, एक ही व्यक्ति प्रस्तावक हो सकता है। यही नहीं अलग अलग पदों के उम्मीदवार को प्रस्तावक बढ़ने की छूट दी गई है। वह एक दूसरे के प्रस्तावक बन सकते हैं।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। आयोग की गाइड लाइन के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग अफिसर को भी गाइड लाइन की जानकारी दी जा रही है। ताकि वे गाइड लाइन के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करा सकें। - अरुण कुमार मिश्र, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बलिया
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