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Ballia News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी काे दो वर्ष चार माह की सजा

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बलिया। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या तीन की विशेष न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने गैंगस्टर मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। दोषी मेवालाल यादव को दो वर्ष चार माह के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना चितबड़ागांव में मेवालाल यादव उर्फ मेऊ निवासी कलनापर के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03 द्वारा किया जा रहा था। अदालत ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोध में दोषसिद्ध अभियुक्त को दोषी पाते हुए दो वर्ष चार माह के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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