बलिया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राहुल दुबे की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्तगण छोटू वनवासी, सुरेश वनवासी पुत्र श्याम बिहारी निवासी मुजही थाना पकड़ी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया। दोनों को तीन वर्ष एक माह के साधारण कारावास और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड न देने पर प्रत्येक को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।