बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने सहतवार व हल्दी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
हल्दी थाना पुलिस ने 12 मई 2013 को अभियुक्त भरत पासवान निवासी बसुधरपार के कब्जे से तीन किलोग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। सुनवाई के बाद भरत पासवान को दोषी पाया। कोर्ट ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं, दूसरी तरफ सहतवार थाना पुलिस ने भरत कुमार पासवान निवासी वार्ड नं-1 के पास से 23 जुलाई 2019 को 21 ग्राम हिरोइन बरामद किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। सुनवाई के बाद भरत कुमार पासवान को दोषी पाया। पांच वर्ष की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद