फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: दो दोषियों को छह साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राम कृपाल की अदालत ने दो अभियुक्तों सुभाष एवं श्रीकांत निवासी कांशीराम आवास मंडी समिति चितबड़ागांव को दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। तथा पांच पांच हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गड़वार थाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप के आरोप में थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें