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Ballia News: गैंगस्टर में तीन वर्ष साधारण कारावास और 30 हजार जुर्माना

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बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में कौशल कुमार चौबे को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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वादी मुकदमा जयराम यादव थानाध्यक्ष हल्दी ने थाना हल्दी में एक नवंबर 1991 को तहरीर दी थी कि कौशल कुमार चौबे पुत्र कमलाकांत चौबे निवासी चैन छपरा थाना हल्दी का निवासी है। उस पर धमकी और समाज विरोधी क्रियाकलाप को अंजाम देने के आरोप में केस दर्ज किया गया। पूर्व में भी इन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और जमानत पर रिहा होने के बाद समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त रहा।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों को देखा। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट अजय कुमार तिवारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त कौशल कुमार चौबे को तीन वर्ष के साधारण कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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