बलिया। अपर सत्र एवं विशेष विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में जावेद, मिस्टर और रोजा को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वादिनी मुकदमा ने खेजुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि छह जून 2016 को शाम को शौच करने के लिए उन्की नाबालिग पुत्री गई थी। आरोपियों ने उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी की। विवेचक ने दौरान विवेचना जावेद, मिस्टर, रोजा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों को अदालत ने देखा। देव नारायण पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। संवाद