बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने लाठी-डंडे से मारकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अभियुक्त सुरेश, दीनदयाल, विक्रमा के खिलाफ दोष साबित पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास 10 हजार के अर्थदंड से प्रत्येक को दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वादी मुकदमा ने अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र विभूति यादव, दीनदयाल पुत्र विभूति यादव, विक्रमा यादव पुत्र दहल यादव निवासी गढ़ बांकापुर थाना रसड़ा के खिलाफ लाठी डंडे से मारने, मार कर बेहोश करने के वह गाली देने जान से मारने की धमकी की बाबत मुकदमा थाना रसड़ा में दर्ज कराया था।
विवेचना के दौरान विवेचक ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से विनोद भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद उनके खिलाफ दोश साबित पाया और उक्त सजा सुनाई।