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Ballia News: जाली नोट बेचने में तीन को पांच वर्ष की कैद

Tue, 28 Feb 2023 06:56 PM IST
वाराणसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया
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बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत ने जाली नोट बाजार में बेचने के मामले में अभियुक्त लालू, विजय मल व हरिंदर यादव के खिलाफ दोष सही पाया। अदालत ने दोषियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा थाना प्रभारी उभांव केडी मिश्रा ने 14 दिसंबर 2020 को थानाध्यक्ष मनियर के साथ किसी अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए लगभग चार बजे हल्दीराम पुर चट्टी पर योजना बना रहे थे। उसी समय सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति नेपाल से जाली नोट लाकर बाजार में बेच रहे हैं।
यह जाली नोट असली की तरह दिखाई पड़ रहे थे। सूचना पर ग्राहक बनकर अभियुक्तों के पास गया। एक होटल के कमरे में चार व्यक्ति आए, जिनका परिचय हम लोगों से व्यापारी के रूप में कराया। 500 रुपये के जाली नोट दिखाए। पूछने पर नाम पता बाढू प्रसाद गुप्ता पुत्र प्रसाद गुप्ता निवासी वालीदपुर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ, लालू पुत्र सबिर अंसारी निवासी करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ, विजयमल पुत्र हरिश्चंद्र यादव थाना दोहरीघाट मऊ, हरिंदर यादव पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी नई बस्ती इब्राहिमपट्टी थाना मधुबन को गिरफ्तार किया। उनसे रिवाल्वर व गोली भी बरामद हुई।
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विवेचना के बाद बाढू प्रसाद गुप्ता, लालू , विजय और हरेंद्र यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान बाढू प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। अभियोजन की तरफ से विनय कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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