बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में तीन लोगों को तीन वर्ष की कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत अजय चौहान पुत्र श्रीराम चौहान, संजय चौहान पुत्र श्रीराम चौहान, श्रीभगवान चौहान पुत्र झकड़ी चौहान निवासी घाघरौली, बिशनपुरा के खिलाफ थाना रेवती में गैंगेस्टर एक्ट के तहत 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने थाने में तहरीर दी थी कि उपरोक्त लोगों का समाज में भय एवं आतंक है। यह अपराधी प्रवृति के लोग हैं। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। अभियोजन की तरफ से अजय तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए सभी को तीन वर्ष की कारावास और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया।