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Ballia News: जिले के तीन निकाय महिलाओं और दो ओबीसी के लिए आरक्षित

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बलिया। नगर विकास विभाग की ओर से सोमवार को निकायों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही आपत्तियों के लिए 12 दिसंबर तक की तिथि नियत कर दी है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूची जारी होने के बाद जिले में चल रही तमाम अटकलों पर भी विराम लगाया गया है। शासन की ओर से घोषित सूची के तहत जिले में महिलाओं के लिए तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो निकाय आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, जनपद के सात निकायों को अनारक्षित रखा गया है।
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शासन की ओर जारी अनंतिम सूची के तहत बलिया नगर पालिका को महिला के आरक्षित किया गया है। जबकि नगर पालिका रसड़ा को शासन ने अनारक्षित रखा है। इसके अलावा, नव सृजित नगरा नगर पंचायत को शासन ने आरंभ में ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया है। जबकि रतसड़कला नगर पंचायत को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा, बैरिया नगर पंचायत को भी अन्य पिछड़ा वर्ग के सुरक्षित किया है। जबकि नगर पंचायत चितबड़ागांव और सिकंदरपुर को महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा, शासन ने नगर पंचायत रेवती, मनियर, बासंडीह, बेल्थरारोड और सहतवार को अनारक्षित की श्रेणी में रखा है। निकायों के अध्यक्ष पद आरक्षण की अनंतिम सूची जारी करते हुए शासन आपत्ति डालने वालों के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। लेकिन आरक्षण की घोषणा के उपरांत अधिकांश निकायों की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है और संभावित दावेदार तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं।
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