बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। रवि भारद्वाज निवासी ग्राम छितौनी रसड़ा को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
पीड़िता की मां ने थाना रसड़ा में एफआईआर दर्ज कराई थी कि आठ जून 2021 को उनकी पुत्री को रवि भारद्वाज बहला-फुसलाकर भगा ले गया। साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय पाक्सो एक्ट में तहत आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया। 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।