बलिया। एएसजे एफटीसी-प्रथम (गैंगस्टर कोर्ट) ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी धर्मेन्द्र को दोषी पाया। दो साल की सजा सुनाई।
थाना उभांव में वर्ष 2003 में दर्ज यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमा के अभियुक्त धर्मेन्द्र निवासी सरयाडीहू भगत थाना भीमपुरा, के खिलाफ सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि आरोपी 5,000 रुपये का अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।