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घंटों न्यायिक अभिरक्षा में रहे सपा विधायक

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बलिया। महामारी अधिनियम के उल्लंघन आदि के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट तपस्या त्रिपाठी ने मंगलवार को सपा विधायक मो. जियाउद्दीन रिजवी, विधायक संग्राम सिंह यादव, सपा के निवर्तमान अध्यक्ष राजमंगल यादव, राजन कन्नौजिया, आद्याशंकर यादव आदि को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। बाद में अभियोजन की दलील पर न्यायाधीश ने आरोपियों पर आरोप तय किए।
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वर्ष 29 जून 2020 को उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ तत्कालीन एसआई और वर्तमान एसओ नगरा आरएस नागर ने शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी आरोपी समर्थकों के साथ कलक्ट्रेट में प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उस समय धारा 144 लागू थी। शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर आरोपियों के खिलाफ महामारी एक्ट और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। उपरोक्त आरोपी मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अभियोजन अधिकारी ओंकार त्रिपाठी की दलील से संतुष्ट हो अदालत ने आरोपियों पर आरोप तय किए। इस दौरान अभियुक्त पूरे समय न्यायिक अभिरक्षा में रहे।
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