बलिया। केंद्र सरकार के आदेश पर नगर पालिका सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुलाई से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसके लिए 25 जुलाई को जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त बैठक है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों का कारोबार करने वाले थोक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि विभागीय अधिकारी बताते हैं कि पहले इस कारोबार से जुड़े लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी हैं, जिसमें जुलाई माह से कारोबार करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जाएगी। इसके अलावा नगर पालिका लोगों को जागरूक भी करेगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने सभी नगर निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसकी जगह पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के प्रयोग को बढ़ावा देने को कहा गया है। शासन के आदेश पर नगर पालिका ने तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि पहले थोक विक्रेताओं का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद नोटिस दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू करने से पहले नगर पालिका परिषद लोगों को जागरूक करने का भी अभियान चलाएगा। 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली थैलियां, केंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक फिल्म, सजावटी धर्माकोल, प्लास्टिक चम्मच, कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे आदि, कटलरी आइटम्स, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड़, गुब्बारे में प्रयोग होने वाली स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, प्लास्टिक से बने सिगरेट के पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि।