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सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें

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बैरिया। उपजिलाधिकारी के आदेश से बैरिया व रानीगंज बाजार की दुकानें सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी। लेकिन मॉस्क व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उल्लंघन होने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। बैरिया एसडीएम सुरेश कुमार पाल ने बलिया व रसड़ा की तर्ज पर बैरिया व रानीगंज बाजार की दुकानों को बुधवार से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि बाजारों में दुकानदार और खरीददार दोनों लोगों के लिए मॉस्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इन बाजारों को खोलने की अनुमति परीक्षण के तौर पर दी जा रही है। इसलिए बाजार के दुकानदारों से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों का पालन तत्परता से करें। अन्यथा की स्थिति में यह अनुमति वापस भी ली जा सकती है। दोनों बाजारों में भारी वाहनों के चलते जाम न लगे, भीड़ न लगे, फिजिकल दूरी बनी रहे इसका ख्याल खासतौर से वह व्यापारी रखें जो ट्रकों से सामान लाते हैं। व्यापारी कोशिश करें कि छोटे वाहनों से ही बाजार में सामान मंगाए। भारी वाहन रात में 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले ही बाजार में लाकर सामान लोड या अपलोड कर लें। भारी वाहनों के चलते यदि बाजार में जाम या और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कड़ाई के साथ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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