बलिया। बैरिया थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले में न्यायालय एएसजे-3 दिनेश कुमार मिश्रा ने अभियुक्त सुनील चौहान पुत्र जयराम चौहान, जयराम चौहान पुत्र स्व. विश्वनाथ और सुशीला उर्फ हौशिला पत्नी जयराम निवासी बैरिया को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक अभियुक्तों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। वादी किशुन चौहान पुत्र स्व. सहदेव चौहान निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली बलिया ने अपनी पुत्री सिंधु देवी की शादी 16 जुलाई 2013 को श्रीचैनराम बाबा मंदिर सहतवार में अनिल चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी बैरिया थाना बैरिया के साथ की थी। इसमें सामर्थ्य के अनुसार 10 हजार रुपये नगद, बर्तन, कपड़ा जेवर आदि दिया था। आरोप था कि शादी के बाद से ससुराल के लोग पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 15 जून 2016 को पुत्री को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या कर दी। इसका मुकदमा बैरिया थाने में पंजीकृत किया गया था। इसमें सुनवाई करते हुए न्यायालय एएसजे-7 दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक अभियुक्तों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। वादी की ओर से अभियोजक संजीव कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक आदि की ओर से प्रभावी पैरवी की गई।